New Rules Ration Card : राशन कार्ड के ये जरूरी कुछ नये नियम जान लें, वरना बाद में हो सकती है कार्रवाई

नि:शुल्क राशन के नियम के तहत यदि कार्ड धारक के पास अपनी आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट/फ्लैट या मकान है, चार पहिया वाहन/ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस या गांव में दो लाख से अधिक और शहर में तीन लाख सालाना आपके पास आय है तो आप मुफ्त राशन के पात्र नहीं हैं. इसलिए आपको तुरंत तहसील और डीएसओ कार्यालय में राशन कार्ड सरेंडर करना होगा ऐसे लोग राशन स्कीम के हकदार नहीं और इन्हें राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए

खाद्य वितरण प्रणाली (PDS) के तहत बनने वाले राशन कार्ड (Ration Card) को लेकर सरकार ने कुछ खास नियम बताए हैं. इन नियमों में बताया गया है कि कौन से लोग राशन कार्ड के लिए पात्र हैं और कौन नहीं. अगर अपात्र लोगों ने राशन कार्ड बनवाया और राशन वितरण का फायदा उठा रहे हैं, तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है. नियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अपात्र लोग पहले से राशन कार्ड बना कर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें फौरन इसे सरेंडर कर देना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर वे कार्रवाई के हकदार होंगे. सरकारी विभागों को शिकायत मिली है कि कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के दौरान वैसे लोगों ने भी राशन कार्ड बनाकर फायदा उठाना शुरू किया है जो इसके दायरे में नहीं आते.

राशन कार्ड सरेंडर करने से पहले जान लें नियम

गौरतलब है कि कोरोना काल में सरकार ने महामारी के समय गरीबों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था शुरू की थी. अब यह रिकॉर्ड में आ गया है कि कई ऐसे लोग भी राशन का लाभ ले रहे हैं जो इस योजना के पात्र नहीं हैं. ऐसी खबरें आ रही थीं कि सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करेगी. हालांकि सरकार ने फिलहाल इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है. हालांकि फिर भी अगर आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो पहले इसकी पात्रता जरूर जान लें. इसके बाद आप तय कर सकते हैं कि आपको कार्ड सरेंडर करना है या नहीं.

दरअसल, कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन में सरकार ने गरीब लोगों को राशन देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की और मुफ्त अनाज वितरण किया. इस योजना को लगातार बढ़ाया जा रहा है. इस योजना में चावल, गेहूं और चना के अलावा और भी चीजें दी जाती हैं. इन खाद्य वस्तुओं का फायदा उठाने के लिए वैसे लोगों ने भी फर्जी कागजात लगाकर राशन कार्ड बनवा लिए जो इस श्रेणी में नहीं आते या संपन्न वर्ग के बावजूद राशन उठा रहे हैं. सरकार ने ऐसे लोगों की जांच शुरू की है और इनकी लिस्ट जारी की जाएगी.

ऐसे लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई

सरकार ने कहा है कि अगर अपात्र लोगों ने राशन कार्ड बनवा लिए हैं तो उसे सरेंडर किया जाए. अगर वे कार्ड सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. शर्तों के मुताबिक, किसी व्यक्ति के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, फ्लैट या मकान हो, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर हो, गांव में 2 लाख और शहरों में 3 लाख से अधिक की सालाना आमदनी हो, ऐसे लोग राशन स्कीम के हकदार नहीं और इन्हें राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए. राशन कार्ड को तहसील या डीएसओ कार्यालय में जमा कराना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर कार्ड रद्द किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. इतना ही नहीं, बल्कि राशन का फायदा लिया जा रहा है, तब से उसकी वसूली की जाएगी.

वन नेशन वन राशन कार्ड’ स्कीम से फायदा


राशन कार्ड स्कीम की सख्ती से लागू कराने के लिए सरकार ने ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना शुरू की है. इसमें कहीं का राशन कार्ड कहीं भी मान्य किया गया है. यह योजना देश के 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चलाई जा रही है. इस योजना के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल 86 फीसदी आबादी लाभ उठा रही है. श्रमिक वर्ग को सबसे अधिक फायदा मिल रहा है क्योंकि वे अकसर अपने स्थान से दूसरी जगह पर कामकाज के लिए जाते हैं. इन लोगों का राशन नहीं रुके, इसका पूरा फायदा ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना में दिया जा रहा है. अब ऐसे लोग किसी एक ही जगह पर राशन के लिए मोहताज नहीं हैं.उन्हें सरकार की तरफ से पूरी तरह से सहायता की जाएगी